संविधान संशोधन- 35वाँ

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संविधान संशोधन- 35वाँ
भारत का संविधान
विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950
35वाँ संशोधन 1974
संबंधित लेख संविधान सभा
अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है।

भारत का संविधान (35वाँ संशोधन) अधिनियम, 1974

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 2 (क) जोड़ा गया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह- राज्य का दर्जा दिया गया। *अनुच्छेद 80-81 में परिणामिक संशोधन किए गए। एक नई अनुसूची, अर्थात् 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें सिक्किम के भारतीय संघ में शामिल होने की शर्तें दी गई।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

बाहरी कड़ियाँ

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