ग़ालिब की आर्थिक कठिनाइयाँ

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ग़ालिब उर्दू-फ़ारसी के प्रख्यात कवि तथा महान् शायर थे। विवाह के बाद ‘ग़ालिब’ की आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ती ही गईं। आगरा, ननिहाल में इनके दिन आराम व रईसीयत से बीतते थे। दिल्ली में भी कुछ दिनों तक रंग रहा। साढ़े सात सौ सालाना पेंशन नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ के यहाँ से मिलती थी। वह यों भी कुछ न कुछ देते रहते थे। माँ के यहाँ से भी कभी-कभी कुछ आ जाता था। अलवर से भी कुछ मिल जाता था। इस तरह मज़े में गुज़रती थी। पर शीघ्र ही पासा पलट गया। 1822 ई. में ब्रिटिश सरकार एवं अलवर दरबार की स्वीकृति से नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने अपनी जायदाद का बँटवारा यों किया, कि उनके बाद फ़ीरोज़पुर झुर्का की गद्दी पर उनके बड़े लड़के शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ बैठे तथा लोहारू की जागीरें उनके दोनों छोटे बेटों अमीनुद्दीन अहमद ख़ाँ और ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ाँ को मिले। शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ की माँ बहूख़ानम थीं, और अन्य दोनों की बेगमजान। स्वभावत: दोनों औरतों में प्रतिद्वन्द्विता थी और भाइयों के भी दो गिरोह बन गए। आपस में इनकी पटती नहीं थी। बाद में झगड़ा न हो इस भय से नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने अपने जीवन काल में ही इस बँटवारे को कार्यान्वित कर दिया और स्वयं एकान्तवास करने लगे। इस प्रकार शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ फ़िरोज़पुर झुर्का के नवाब हो गए और दूसरे दोनों भाइयों को लोहारू का इलाक़ा मिल गया।

ग़ालिब

बँटवारे से प्रभावित

इस बँटवारे से ‘ग़ालिब’ भी प्रभावित हुए। भविष्य के लिए पेंशन नवाब शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ से सम्बद्ध हो गई, जबकि इनका सम्बन्ध अन्य दो भाइयों से अधिक मित्रतापूर्ण था। इसीलिए अब इनकी पेंशन में तरह-तरह के रोड़े अटकाए गए, और अप्रैल 1831 में पेंशन बिल्कुल बन्द कर दी गई। यद्यपि 1835 में चार वर्ष का बकाया पूरे का पूरा मिला। पर बीच में सारी व्यवस्था भंग हो जाने से बड़ा कष्ट हुआ। क़र्ज़ बढ़ा। फिर नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ बीच-बीच में कुछ देते रहते थे, वह भी बन्द हो गया, क्योंकि वे बिल्कुल एकान्तवासी हो गए थे और किसी भी मामले में दख़ल नहीं देते थे। ‘ग़ालिब’ की यह हालत देखकर ऋणदाताओं ने भी अपने रुपये माँगना शुरू किया। तक़ाज़ों से इनकी नाक में दम हो गया। इधर यह हाल था, उधर ‘ग़ालिब’ के छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ भरी जवानी (28 वर्ष की आयु में) पागल हो गए। चारों ओर से कठिनाइयाँ एवं मुसीबतें एक साथ उठ खड़ी हुईं और ज़िन्दगी दूभर हो गई।

अमीरी शान और पेंशन का झगड़ा

इधर यह अर्थकष्ट एवं अन्य विपत्तियाँ, उधर ग़रीबी में भी अमीरी शान। ससुराल के कारण मिर्ज़ा (ग़ालिब) का परिचय दिल्ली के अधिक प्रतिष्ठित समाज में हो गया था। बड़ों-बड़ों से उनका मिलना-जुलना और मित्रता थी। उधर साढ़े बासठ रुपये की मासिक आय, इधर ससुराल का वैभवपूर्ण जीवन। मिर्ज़ा शान वाले आदमी थे, वह अपनी पत्नी के मायके में किसी के आगे सिर नीचा न होने देते थे। शेरो-शायरी के कारण भी इनकी प्रतिष्ठा थी। इसीलिए थोड़ी आमदनी में ऊपरी शानो-शौक़त क़ायम रखना और भी मुश्किल हो रहा था। ससुराल की रियासत में से पेंशन का जो इन्तज़ाम था, उसमें से ख़्वाजा हाजी नामक एक और व्यक्ति का हिस्सा था। [1] ख़्वाजा हाजी मिर्ज़ा नसरुल्लाबेग ख़ाँ के अधीन उनके 400 सवारों के रिसाले में एक अफ़सर थे। बाद में जब रिसाला टूटा तो उसमें से पचास सवार नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ को दिए गए थे। ख़्वाजा हाजी इसी पचास सवारों के रिसाले के अफ़सर बना दिए गए थे। मतलब यह कि जब मिर्ज़ा नसरुल्लाबेग ख़ाँ के परिवार एवं आश्रितों के लिए पाँच हज़ार वार्षिक पेंशन तय हुई, तो उसमें दो हज़ार ख़्वाजा हाजी को देने की व्यवस्था नवाब अहमदबख़्श ने कर दी। 1826 ई. में ख़्वाजा हाजी की मृत्यु हो गई। ‘ग़ालिब’ ख़्वाजा हाजी के पेंशन देने के विरोधी थे, पर यह सोचकर चुप हो गए कि पेंशन हाजी की ज़िन्दगी भर के लिए ही है, और उसकी मृत्यु पर हमारे पास ही लौट आवेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाजी का हिस्सा उनके दोनों बेटों शम्सुद्दीन ख़ाँ (उर्फ़ खाजा जान) और बदरुद्दीन ख़ाँ (उर्फ़ खाजा अमान) के नाम कर दिया गया। इससे वह और भी चिढ़ गए। उन्होंने विरोध भी किया पर उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। तब उन्होंने कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) जाकर इस निर्णय के विरुद्ध गवर्नर-जनरल की कौंसिल से अपील करने का निश्चय किया।

ग़ालिब
झगड़े का मूल कारण

इस झगड़े का मूल रूप यह था कि नवाब अहमदबख़्श के तीन पुत्र थे-नवाब अमीनुद्दीन तथा नवाब जियाउद्दीन और इन दोनों के सौतेले भाई और उर्दू के प्रसिद्ध कवि ‘दाग़’ के जनक नवाब शम्सुद्दीन। अहमदबख़्श शम्सुद्दीन को ज़्यादा मानते थे और उन्होंने महाराज अलवर तथा ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी माना था। किन्तु इस निर्णय से दूसरे दो भाई स्वभावत: नाराज़ थे। झगड़ा खड़ा होने के डर से अहमदबख़्श ने इस बात पर शम्सुद्दीन ख़ाँ को राज़ी किया कि परगना लोहारू, कुछ शर्तों के साथ, दूसरे दोनों भाइयों को दे दे। शेष जागीर का प्रबन्ध शम्सुद्दीन ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। 1826 में यही हुआ था। पर एक और कठिनाई थी। ‘ग़ालिब’ के चचा नसरुल्लाबेग ख़ाँ की जागीर भी नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ की जागीर में शामिल हो गयी थी। इस अन्याय से मिर्ज़ा दुखी थे। नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने नसरुल्लाबेग ख़ाँ के उत्तराधिकारियों के भरण-पोषण के लिए वृत्ति देने का वादा किया था। नसरुल्लाबेग ख़ाँ के कोई सन्तान न थी। इसीलिए स्वाभाविक उत्तराधिकार ‘ग़ालिब’ तथा उनके छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ तथा उनकी माँ-बहनों को मिलना चाहिए था। नसरुल्लाबेग ख़ाँ के उत्तराधिकारियों के लिए शुरू में दस हज़ार सालाना पेंशन नियत हुई थी। किन्तु नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ सिर्फ़ 3 हज़ार ही देते थे, जिसमें से मिर्ज़ा के हिस्से में केवल साढ़े सात सौ आता था। आरम्भ में तो अहमदबख़्श से इनके सम्बन्ध बहुत अच्छे थे और वह समय-समय पर इन्हें और भी आर्थिक सहायता देते रहते थे। इसीलिए मामले ने तूल नहीं पकड़ा। परन्तु 1826 ई. में ‘ग़ालिब’ के ससुर एवं नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ के छोटे भाई इलाहीबख़्श ख़ाँ की मृत्यु हो गई। स्वभावत: पुराने सम्बन्धों में कड़वाहट आ गई। इस समय ‘ग़ालिब’ 29 वर्ष के थे। उनकी ज़िन्दगी ऐशो-आराम में बीती थी। लोग नवाब के साथ इनके सम्बन्धों के कारण क़र्ज़ भी आसानी से दे देते थे। पर अब जबकि वृत्तियाँ कम कर दी गईं और नवाब से वह सुखद सम्बन्ध भी नहीं रहे तो, ऋणदाताओं ने रुपये माँगना शुरू कर दिया। ‘ग़ालिब’ को अंदरूनी बातें मालूम न थीं और वह यही समझ बैठे थे कि सरकार ने जो परगने दिए थे, वे दस हज़ार सालाना के थे और सिर्फ़ उनके चचा को दिए गए थे। इसीलिए जब हाजी के लड़कों को वारिस बनाया गया तो उन्होंने उसका विरोध किया। नवाब अहमदबख़्श को समझाने के लिए वह ख़ुद फ़ीरोज़पुर झुर्का गए। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि नवाब साहब अलवर गए हुए हैं। उन्हें वहाँ कुछ दिन टिकना पड़ा। जब नवाब लौटे तब उन्होंने सारी बात कही, लेकिन नवाब ने व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने से इन्कार कर दिया। तब वह निराश होकर लौटे और तभी उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से अपील करने का निश्चय कर लिया था।

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सीधी पेंशन और नया प्रार्थना पत्र

22 मार्च, 1835 को फ़्रेज़र ने शाम का खाना राजा किशनगढ़ के जहाँ दरियागंज में खाया। वहाँ से उसे वापिस होने में देर हो गई। फ़्रेज़र बाड़ा हिन्दूराय में एक कोठी में रहते थे। जब रात ग्यारह बजे के लगभग वह अपने मकान को लौट रहे थे, तो मकान से थोड़ी दूर पर किसी ने उन्हें गोली मार दी। उस समय तो हत्यारा बच निकला, लेकिन फ़ौरन तमाम नाक़े बन्दी कर दी गई। जाँच होने लगी। पुलिस ने शम्सुद्दीन ख़ाँ के दरोगा शिकार करीम ख़ाँ को गिरफ़्तार किया। बाद में नवाब का एक और नौकर वसायल ख़ाँ पकड़ा गया और वह सरकारी गवाह बन गया। उसके बयान पर नवाब दिल्ली बुलाए गए और पुलिस के पहरे में रखे गए। बाद में मुक़दमा चला और 18 अक्टूबर, 1835 को गुरुवार के दिन प्रात:काल कश्मीरी दरवाज़े के बाहर उन्हें 25 वर्ष में फाँसी दे दी गई। नवाब शम्सुद्दीन ख़ाँ की फाँसी के बाद फ़ीरोज़पुर झुर्का की रियासत ज़ब्त कर ली गई और मिर्ज़ा की पेंशन जो वहाँ से मिलती थी, अब सीधे दिल्ली कलेक्टरी से मिलने लगी। सुअवसर देखकर मिर्ज़ा ने फिर एक विस्तृत प्रार्थनापत्र अंग्रेज़ सरकार की सेवा में नवाब की ज़ब्त जायदाद से पूरा हक़ पाने के लिए पेश किया। 18 जून, 1836 को पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने फ़ैसला किया कि जो साढ़े बासठ मिलते हैं, वही ठीक हैं। इस पर इन्होंने गवर्नर-जनरल के पास अपील दायर की। पर वहाँ से भी यही फ़ैसला क़ायम रहा। सब ओर से निराश हो जाने पर मिर्ज़ा ने 14 नवम्बर, 1836 को फिर से दर्ख़ास्त दी कि मेरा मुक़दमा सदर दीवानी अदालत, कलकत्ता के पास विलायत भेजा जाए। और यदि ये सम्भव न हो तो निर्णय के लिए डाइरेक्टरों के पास विलायत भेजा जाए। 5 दिसम्बर, 1836 को उन्हें फिर से उत्तर मिला कि मुक़दमें के सब काग़ज़ात विलायत भेज दिए जायेंगे और 10 मई, 1837 को ‘लावेली एलायंस’ नामक जहाज़ की डाक से विलायत भेज दिए गए।

ग़ालिब की आशावादिता

काग़ज़ात विलायत भेज दिए जाने से ग़ालिब को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने एक फ़ारसी क़ता भी लिखा और आशान्वित होकर पुन: दर्ख़ास्त दी कि मई 1806 से आज तक हमें जितना कम मिला है और जो दो लाख तीन हज़ार होता है, वह उस दो लाख, साठ हज़ार की रक़म में से दिया जाए जो नवाब शम्सुद्दीन ने अपनी फ़ाँसी के पूर्व अंग्रेज़ ख़ज़ाने में जमा कराई थी। दूसरे हमें 3 हज़ार सालाना पेंशन का एप्रिल 1835 तक बक़ाया उस जायदाद से दिलवाया जाए जो नवाब फ़ीरोज़पुर छोड़कर मरे हैं और जब तक डाइरेक्टरों का फ़ैसला विलायते नहीं आ जाता हमें तीन हज़ार सालाना नियमित रूप से मिलता रहे। पर ग़ालिब को मानव प्रकृति का अच्छा ज्ञान नहीं था। वह समझते थे कि अंग्रेज़ ख़ुशामद से क़ाबू में किए जा सकते हैं। बहरहाल ये सब आवेदन निरर्थक सिद्ध हुए और 1842 के आरम्भ में विलायत से अन्तिम फ़ैसला भी आ गया कि जो निर्णय हिन्दुस्तान में हो चुका है, वही ठीक है। पर वाह री मिर्ज़ा की आशावादिता- इतने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 29 जुलाई, 1842 को इस फ़ैसले के विरुद्ध एक अपील, मेमोरियल के ढंग पर, महारानी विक्टोरिया क पास गवर्नर-जनरल के ज़रिये भेजी। पर इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला और 1844 में वह बिल्कुल निराश और पस्त हो गए। यहाँ यह ख़्याल रखना चाहिए कि मुक़दमा उन्होंने 1828 में दायर किया था और यह अन्तिम फ़ैसला 1844 में, 16 साल के बाद हुआ। उस ज़माने में जब कि यातायात के साधन दुर्लभ थे, उनका कितना ख़र्च इस पर पड़ा होगा, इसका अंदाज़ा लगया जा सकता है। जो कुछ भी उनके पास था, वह भी इस मुक़दमें में ही समाप्त हो गया। महाजनों के हज़ारों रुपये के क़र्ज़दार हो गए, जो इन्होंने विश्वास पर लिए थे कि मुक़दमें के फ़ैसले से हमें एक बड़ी रक़म मिल जायेगी। 1835 में ही इन पर 40-50 हज़ार का क़र्ज़ हो गया था। निर्णय इनके विरुद्ध होने से क़र्ज़ के बोझ से ऐसे दबे कि ज़िन्दगी भर उभर एवं उबर नहीं सके। ज़िन्दगी क़र्ज़ चुकाते-चुकाते बीती, फिर भी न चुका सके। कठिनाइयों के कारण गृहस्थ जीवन पहले से ही दु:खद था, अब तो उसमें बड़ी जड़ता और निराशा आ गई और उन्होंने भाग्य के आगे कन्धा डाल दिया।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. यह ख़्वाजा हाजी या उनके पिता ख़्वाजा क़ुतुबउद्दीन ग़ालिब के दादा क़ौक़नबेग ख़ाँ के साथ ही हिन्दुस्तान आए थे। कई लोगों ने उन्हें ‘ग़ालिब’ के वंश का ही बताया है। उनका कहना है कि वह ‘ग़ालिब’ के पूर्व पुरुष तरमस ख़ाँ के छोटे भाई रुस्तम ख़ाँ के वंशज थे। इस विषय में कुछ ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता है। ख़ुद ग़ालिब का तो कहना यह था कि, ‘ख़्वाजा हाजी के पिता मेरे दादा क़ौक़नबेग ख़ाँ का साईस था और उसकी औलाद तीन पुश्त से हमारी नमकख़ार हैं।’ पर सम्भव है कि ‘ग़ालिब’ ने जल-भुनकर ऐसा लिखा हो। इतना तो तय है कि दोनों सम्बन्धी थे, क्योंकि जिस मिर्ज़ा जीवनबेग के पुत्र मिर्ज़ा अकबरबेग से ‘ग़ालिब’ की बहन (मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग की भतीजी) छोटी ख़ानम ब्याही थी, उन्हीं जीवनबेग की बेटी अमीरुन्निसा बेगम से ख़्वाजा हाजी की शादी हुई थी।

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