"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/4": अवतरणों में अंतर
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||[[चित्र:Sarvepalli-Radhakrishnan.jpg|right|100px|सर्वपल्ली राधाकृष्णन ]][[संविधान]] के अनुचछेद 63 के अनुसार [[भारत]] का एक [[उपराष्ट्रपति]] होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से सम्बन्धित प्रावधान संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है। भारत का उपराष्ट्रपति [[राज्यसभा]] का पदेन सदस्य होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। जब उपराष्ट्रपति, [[राष्ट्रपति]] का त्यागपत्र प्राप्त करे, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना [[लोकसभा अध्यक्ष|लोकसभा के अध्यक्ष]] को दे। उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कोई औपचारिक कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी व्यवहार में उसे मंत्रिमण्डल के समस्त निर्णयों की सूचना प्रदान की जाती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[उपराष्ट्रपति]] | |||
{अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में [[राष्ट्रपति]] कैसे पदमुक्त होता है?(यूजीसी राजनीति, पृ.सं- 686, प्र. 191) | {अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में [[राष्ट्रपति]] कैसे पदमुक्त होता है?(यूजीसी राजनीति, पृ.सं- 686, प्र. 191) |
06:06, 2 अगस्त 2013 का अवतरण
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