"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/4": अवतरणों में अंतर
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||[[चित्र:Sarvepalli-Radhakrishnan.jpg|right|100px|सर्वपल्ली राधाकृष्णन ]][[संविधान]] के अनुचछेद 63 के अनुसार [[भारत]] का एक [[उपराष्ट्रपति]] होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से सम्बन्धित प्रावधान संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है। भारत का उपराष्ट्रपति [[राज्यसभा]] का पदेन सदस्य होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। जब उपराष्ट्रपति, [[राष्ट्रपति]] का त्यागपत्र प्राप्त करे, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना [[लोकसभा अध्यक्ष|लोकसभा के अध्यक्ष]] को दे। उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कोई औपचारिक कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी व्यवहार में उसे मंत्रिमण्डल के समस्त निर्णयों की सूचना प्रदान की जाती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[उपराष्ट्रपति]] | ||[[चित्र:Sarvepalli-Radhakrishnan.jpg|right|100px|सर्वपल्ली राधाकृष्णन ]][[संविधान]] के अनुचछेद 63 के अनुसार [[भारत]] का एक [[उपराष्ट्रपति]] होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से सम्बन्धित प्रावधान [[संयुक्त राज्य अमरीका]] के संविधान से ग्रहण किया गया है। इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है। भारत का उपराष्ट्रपति [[राज्यसभा]] का पदेन सदस्य होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। जब उपराष्ट्रपति, [[राष्ट्रपति]] का त्यागपत्र प्राप्त करे, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना [[लोकसभा अध्यक्ष|लोकसभा के अध्यक्ष]] को दे। उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कोई औपचारिक कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी व्यवहार में उसे मंत्रिमण्डल के समस्त निर्णयों की सूचना प्रदान की जाती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[उपराष्ट्रपति]] | ||
{अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में [[राष्ट्रपति]] कैसे पदमुक्त होता है?(यूजीसी राजनीति, पृ.सं- 686, प्र. 191) | {अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में [[राष्ट्रपति]] कैसे पदमुक्त होता है?(यूजीसी राजनीति, पृ.सं- 686, प्र. 191) | ||
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+महाभियोग द्वारा | +महाभियोग द्वारा | ||
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||[[चित्र:Bhairosingh-Shekhawat.jpg|right|100px|राष्ट्रपति]][[भारत]] के [[राष्ट्रपति]] का चुनाव 'अप्रत्यक्ष निर्वाचन' के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए अपना नामांकन करते समय 15,000 रुपये की ज़मानत धनराशि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करे। उसके नामांकन पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा तथा इतने ही मतदाताओं द्वारा उसके नामांकन पत्र का समर्थन भी किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, लेकिन इस पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व भी वह [[उपराष्ट्रपति]] को अपना त्यागपत्र दे सकता है या उसे पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व [[संविधान]] के उल्लंघन के लिए [[संसद]] द्वारा लगाये गये 'महाभियोग' द्वारा हटाया जा सकता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[राष्ट्रपति]], [[संविधान]] | |||
{"संसदों की जननी" किस देश की [[संसद]] को कहा जाता है?(यूजीसी राजनीति, पृ.सं- 686, प्र. 195) | {"संसदों की जननी" किस देश की [[संसद]] को कहा जाता है?(यूजीसी राजनीति, पृ.सं- 686, प्र. 195) |
06:25, 2 अगस्त 2013 का अवतरण
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