विभिन्न राज्यों में वर्तमान पंचायती राज्य संस्थाएँ
राज्य
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स्तर
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संस्थाएँ
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केरल
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एक स्तरीय
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ग्राम पंचायत
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जम्मू-कश्मीर
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एक स्तरीय
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ग्राम पंचायत
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त्रिपुरा
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एक स्तरीय
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ग्राम पंचायत
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मणिपुर
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एक स्तरीय
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ग्राम पंचायत
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सिक्किम
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एक स्तरीय
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ग्राम पंचायत
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असम
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दो स्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति
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मध्य प्रदेश
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दो स्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति
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कर्नाटक
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दो स्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति
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उड़ीसा
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दो स्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति
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हरियाणा
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दो स्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति
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उत्तर प्रदेश
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त्रिस्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति, 3-ज़िला परिषद्
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बिहार
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त्रिस्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति, 3-ज़िला परिषद्
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राजस्थान
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त्रिस्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति, 3-ज़िला परिषद्
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महाराष्ट्र
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त्रिस्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति, 3-ज़िला परिषद्
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आन्ध्र प्रदेश
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त्रिस्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति, 3-ज़िला परिषद्
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हिमाचल प्रदेश
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त्रिस्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति, 3-ज़िला परिषद्
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पंजाब
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त्रिस्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति, 3-ज़िला परिषद्
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तमिलनाडु
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त्रिस्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति, 3-ज़िला परिषद्
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गुजरात
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त्रिस्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-पंचायत समिति, 3-ज़िला परिषद्
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पश्चिम बंगाल
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चार स्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-अचल पंचायत, 3-आंचलिक परिषद्, 4-ज़िला परिषद्
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मेघालय
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एक स्तरीय
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जनजातिय परिषद्
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नागालैण्ड
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एक स्तरीय
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जनजातिय परिषद्
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मिजोरम
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एक स्तरीय
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जनजातिय परिषद्
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गोवा
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त्रिस्तरीय
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1-ग्राम पंचायत, 2-तालुका समिति, 3-ज़िला परिषद्
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पंचायती राज सम्बन्धी उपबंध
भाग 9
अनुच्छेद 243 — परिभाषाएँ
अनुच्छेद 243 क — ग्रामसभा।
अनुच्छेद 243 ख — ग्राम पंचायतों का गठन।
अनुच्छेद 243 ग — पंचायतों की संरचना।
अनुच्छेद 243 घ — स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद 243 ङ — पंचायतों की अवधि।
अनुच्छेद 243 च — सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ।
अनुच्छेद 243 छ — पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।
अनुच्छेद 243 ज — पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ।
अनुच्छेद 243 झ — वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।
अनुच्छेद 243 ञ — पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा।
अनुच्छेद 243 ट — पंचायतों के लिए निर्वाचन।
अनुच्छेद 243 ठ — संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू होना।
अनुच्छेद 243 ड — इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।
अनुच्छेद 243 ढ — विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।
अनुच्छेद 243 ण — निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन।