सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
क्या है सूचना का अधिकार (RTI)

Logo of Right to Information Act (RTI)
सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act/RTI) भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। भारत में भ्रटाचार को रोकने और समाप्त करने के लिये इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया जाता है। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों/रिकॉडर्स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ कर भारत के सभी भागों में यह अधिनियम लागू है। सरकार के संचालन और अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन के मद में खर्च होने वाली रकम का प्रबंध भी हमारे-आपके द्वारा दिए गए करों से ही किया जाता है। यहां तक कि एक रिक्शा चलाने वाला भी जब बाज़ार से कुछ खरीदता है तो वह बिक्री कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि के रूप में टैक्स देता है। इसलिए हम सभी को यह जानने का अधिकार है कि उस धन को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है. यह हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है।
किससे और क्या सूचना मांग सकते हैं
सभी इकाइयों/विभागों, जो संविधान या अन्य कानूनों या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बने हैं अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किए जाते हों, वहां से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है। सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं। सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं। सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने ले सकते हैं।
किससे मिलेगी सूचना
इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर कार्यालय) में जन/लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ - PIO) के पद का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह जनता को सूचना उपलब्ध कराएं एवं आवेदन लिखने में उसकी मदद करें। आरटीआई आवेदन इनके पास जमा करना होता है। आवेदन पत्र जमा करने की पावती जरुर लें। इसके अलावा कई अधिकारियों को सहायक जन सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। उनका कार्य जनता से आरटीआई आवेदन लेना और पीआईओ के पास भेजना है।
यदि पीआईओ या एपीआईओ का पता लगाने में कठिनाई होती है तो आप आवेदन विभागाध्यक्ष को भेज सकते हैं। विभागाध्यक्ष को वह अर्जी संबंधित पीआईओ के पास भेजनी होगी।
आरटीआई आवेदन कहां जमा करें
आप अपनी अर्जी-आवेदन पीआईओ या एपीआईओ के पास जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार के विभागों के मामलों में 629 डाकघरों को एपीआईओ बनाया गया है। मतलब यह कि आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर आरटीआई काउंटर पर अपना आरटीआई आवेदन और शुल्क जमा करा सकते हैं। वहां आपको एक रसीद भी मिलेगी। यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वह उसे संबंधित पीआईओ के पास भेजे।
कितना आवेदन शुल्क
आवेदन पत्र के साथ निर्धारित फीस देना जरुरी है। प्रतिलिपि/नमूना इत्यादि के रुप मे सूचना पाने के लिए निर्धारित शुल्क देना जरुरी है। आवेदन के साथ केंद्र सरकार के विभागों के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। हालांकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग शुल्क निर्धारित हैं। कहीं आवेदन के लिए शुल्क 10 रुपये है तो कहीं 50 रुपये। सूचना पाने के लिए 2 रुपये प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देने पड़ते हैं। यह शुल्क विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग है। कहीं सूचना पाने के लिए शुल्क 2 रुपये है तो कहीं 5 रुपये। आवेदन शुल्क नकद, बैंक डीडी, बैंकर चेक या पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा किया जा सकता है। कुछ राज्यों में आप कोर्ट फीस टिकटें खरीद सकते हैं और अपनी अर्ज़ी पर चिपका सकते हैं। ऐसा करने पर आपका शुल्क जमा माना जाएगा। आप तब अपनी अर्ज़ी स्वयं या डाक से जमा करा सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को कोई शुल्क नही देना पड़ता हैं।
आवेदन का प्रारूप क्या हो
केंद्र सरकार के विभागों के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आप एक सादे कागज़ पर एक सामान्य अर्ज़ी की तरह ही आवेदन बना सकते हैं और इसे पीआईओ के पास स्वयं या डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। (अपने आवेदन की एक प्रति अपने पास निजी संदर्भ के लिए अवश्य रखें)।
आवेदन का प्रारूप - लोक सूचना अधिकारी, विभाग का नाम एवं पता। आवेदक का नाम एवं पता। चाही गई जानकारी का विषय। चाही गई जानकारी की अवधि। चाही गई जानकारी का सम्पू्र्ण विवरण। जानकारी कैसे प्राप्त करना चाहेंगे- प्रतिलिपि/नमूना/लिखित/निरिक्षण। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले आवेदक सबूत लगाएं। आवेदन शुल्क का व्यौरा-नकद, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या पोस्टल ऑडर। आवेदक के हस्ताक्षर, दिनांक।
कौन सी सूचनाऍ नही मिलेंगी
जो भारत की प्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों व विदेशी संबंधों के लिए घातक हो। जिससे आपराधिक जाँच पड़ताल, अपराधियों की गिरफ्तारी या उन पर मुकदमा चलाने में रुकावट पैदा हो। जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड। जिससे किसी व्यक्ति के निजी जिन्दगी में दखल-अंदाजी हो और उसका जनहीत से कोई लेना देना ना हो।
स्वयं प्रकाशित की जाने वाली सूचनाऍ कौन सी है
हर सरकारी कार्यालय की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने विभाग के विषय में निम्नलिखित सूचनाऍ जनता को स्वयं दें। अपने विभाग के कार्यो और कर्तव्यों का विवरण। अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम, शक्तियाँ एवं वेतन। विभाग के दस्तावेजों की सूची। विभाग का बजट एवं खर्च की व्यौरा। लाभार्थियों की सूची, रियायतें और परमिट लेने वालों का व्यौरा। लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता।
सूचना प्राप्ति की समय सीमा
पीआईओ को आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए। यदि आवेदन सहायक पीआईओ को दिया गया है तो सूचना 35 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए।
सूचनाऍ निर्धारित समय में प्राप्त होंगी - साधारण समस्या से संबंधित आवेदन 30 दिन। जीवन/स्वतंत्रता से संबंधित आवेदन 48 घंटे। तृतीय पक्ष 40 दिन। मानव अधिकार के हनन संबंधित आवेदन 45 दिन।
सूचना न मिलने पर क्या करे
यदि सूचना न मिले या प्राप्त सूचना से आप संतुष्ट न हों तो अपीलीय अधिकारी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19 (1) के तहत एक अपील दायर की जा सकती है। हर विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है। सूचना प्राप्ति के 30 दिनों और आरटीआई अर्जी दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में सूचना न मिलने पर आप राज्य या केन्द्रीय सूचना आयोग को सीधा शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आप पहली अपील से असंतुष्ट है, तब आप दूसरी अपील के फैसले के 90 दिनों के अन्दर राज्य या केन्द्रीय सूचना आयोग को कर सकते हैं।
द्वितीय अपील क्या है
द्वितीय अपील आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अंतिम विकल्प है। द्वितीय अपील सूचना आयोग के पास दायर की जा सकती है। केंद्र सरकार के विभागों के विरुद्ध केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सरकार के विभागों के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग। प्रथम अपील के निष्पादन के 90 दिनों के भीतर या उस तारीख के 90 दिनों के भीतर कि जब तक प्रथम अपील निष्पादित होनी थी, द्वितीय अपील दायर की जा सकती है। अगर राज्य सूचना आयोग में जाने पर भी सूचना नहीं मिले तो एक और स्मरणपत्र राज्य सूचना आयोग में भेज सकते हैं। यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं।
पीआईओ द्वारा आवेदन न लेने और सूचना ना देने पर सजा
यदि पीआईओ या संबंधित विभाग आरटीआई आवेदन स्वीकार न करें ऐसी स्थिति में आप अपना आवेदन डाक द्वारा भेज सकते हैं। इसकी औपचारिक शिक़ायत संबंधित सूचना आयोग को भी अनुच्छेद 18 के तहत करें। पीआईओ आरटीआई आवेदन लेने से किसी भी परिस्थिति में मना नहीं कर सकता। भले ही वह सूचना उसके विभाग/कार्यक्षेत्र में न आती हो। उसे अर्जी स्वीकार करनी होगी। यदि आवेदन-अर्जी उस पीआईओ से संबंधित न हो तो वह उसे उपायुक्त पीआईओ के पास पांच दिनों के भीतर अनुच्छेद 6 (3) के तहत भेज सकता है।
लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से इंकार करता है, सूचना देने से मना करता है या जानबुझकर गलत सूचना देता है तो उस पर प्रतिदिन रु. 250 के हिसाब से सूचना आयुक्त द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है व कुल रु. 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना उस अधिकारी के निजी वेतन से काटा जाता है। पीआईओ पर लगे जुर्माने की राशि आवेदक को नहीं दी जाती है, जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में जमा हो जाती है। हालांकि अनुच्छेद 19 के तहत, आवेदक मुआवज़ा मांग सकता है।
लोक सूचना अधिकारी जिसके विरुद्ध अपील कैसे करे
अपीलीय अधिकारी, विभाग का नाम एव पता। लोक सूचना अधिकारी जिसके विरुद्ध अपील कर रहे हैं उसका नाम व पता। आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील कर रहे हैं। अपील का विषय एवं विवरण। अपीलीय अधिकारी से किस तरह की मदद चाहते हैं। किस आधार पर मदद चाहते हैं। अपीलार्थी का नाम, हस्ताक्षर एवं पता। आदेश, फीस, आवेदन से संबंधित सारे कागजात की प्रतिलिपि।
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