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| [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | | [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | ||
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| [[अज़ीज़ मुशब्बर अहमदी]] | | [[अज़ीज़ मुशब्बर अहमदी]] | ||
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| [[गुजरात उच्च न्यायालय]] | | [[गुजरात उच्च न्यायालय]] | ||
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| [[जगदीश शरण वर्मा]] | | [[जगदीश शरण वर्मा]] | ||
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| [[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय]] | | [[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय]] | ||
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| [[पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय]] | | [[पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय]] | ||
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| [[आदर्श सेन आनंद]] | | [[आदर्श सेन आनंद]] | ||
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| [[सम पिरोज भरुचा]] | | [[सम पिरोज भरुचा]] | ||
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| [[भूपेंद्र नाथ कृपाल]] | | [[भूपेंद्र नाथ कृपाल]] | ||
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| [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] | | [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] | ||
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− | | [[गोपाल बल्लभ पटनायक]] | + | | [[जी. बी. पटनायक|गोपाल बल्लभ पटनायक]] |
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| [[उड़ीसा उच्च न्यायालय]] | | [[उड़ीसा उच्च न्यायालय]] | ||
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| [[वी. एन. खरे]] | | [[वी. एन. खरे]] | ||
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| [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | | [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | ||
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− | | [[राजेन्द्र बाबू]] | + | | [[एस. राजेन्द्र बाबू]] |
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− | | 1 जून 2004 | + | | [[1 जून]], [[2004]] |
| 30 | | 30 | ||
| [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | | [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | ||
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| [[रमेश चंद्र लहोटी]] | | [[रमेश चंद्र लहोटी]] | ||
− | | 1 जून 2004 | + | | [[1 जून]], [[2004]] |
− | | | + | | [[31 अक्टूबर]], [[2005]] |
| 518 | | 518 | ||
| [[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ]] | | [[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ]] | ||
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− | | [[योगेश कुमार सभरवाल]] | + | | [[योगेश कुमार सभरवाल]] |
− | | 1 नवम्बर 2005 | + | | [[1 नवम्बर]], [[2005]] |
− | | 13 जनवरी 2007 | + | | [[13 जनवरी]], [[2007]] |
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| [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] | | [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] | ||
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− | | [[के. जी. बालकृष्णन]] | + | | [[के. जी. बालकृष्णन]] |
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| [[केरल उच्च न्यायालय]] | | [[केरल उच्च न्यायालय]] | ||
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− | | [[एस. एच. कपाड़िया]] | + | | [[एस. एच. कपाड़िया]] |
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| [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | | [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | ||
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| [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | | [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | ||
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| [[पी सतशिवम]] | | [[पी सतशिवम]] | ||
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| [[मद्रास उच्च न्यायालय]] | | [[मद्रास उच्च न्यायालय]] | ||
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| [[राजस्थान उच्च न्यायालय]] | | [[राजस्थान उच्च न्यायालय]] | ||
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| [[एच. एल. दत्तू]] | | [[एच. एल. दत्तू]] | ||
− | | 28 सितम्बर, 2014 | + | | [[28 सितम्बर]], [[2014]] |
− | | 2 दिसम्बर, 2015 | + | | [[2 दिसम्बर]], [[2015]] |
| 584 | | 584 | ||
| [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | | [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | ||
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| 43 | | 43 | ||
| [[टी. एस. ठाकुर]] | | [[टी. एस. ठाकुर]] | ||
− | | 3 दिसम्बर, 2015 | + | | [[3 दिसम्बर]], [[2015]] |
− | | 3 जनवरी, 2017 | + | | [[3 जनवरी]], [[2017]] |
| 397 | | 397 | ||
| [[जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय]] | | [[जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय]] | ||
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|44 | |44 | ||
|[[जगदीश सिंह खेहर]] | |[[जगदीश सिंह खेहर]] | ||
− | |4 जनवरी, 2017 | + | |[[4 जनवरी]], [[2017]] |
− | | | + | | [[27 अगस्त]], [[2017]] |
| 146 | | 146 | ||
| [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | | [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |45 | ||
+ | | [[दीपक मिश्रा]] | ||
+ | | [[28 अगस्त]], [[2017]] | ||
+ | | [[2 अक्टूबर]], [[2018]] | ||
+ | | 401 | ||
+ | | [[ओडिशा उच्च न्यायालय]] | ||
+ | | rowspan=4 align=center| [[रामनाथ कोविन्द]] | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | 46 | ||
+ | | [[रंजन गोगोई]] | ||
+ | | [[3 अक्टूबर]], [[2018]] | ||
+ | | [[17 नवंबर]], [[2019]] | ||
+ | | 1 वर्ष, 45 दिन | ||
+ | | गौहाटी उच्च न्यायालय | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | 47 | ||
+ | | [[शरद अरविंद बोबडे]] | ||
+ | | [[18 नवंबर]], [[2019]] | ||
+ | | [[23 अप्रॅल]], [[2021]] | ||
+ | | 1 वर्ष, 156 दिन | ||
+ | | मुम्बई उच्च न्यायालय | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | 48 | ||
+ | | [[एन. वी. रमण]] | ||
+ | | [[24 अप्रॅल]], [[2021]] | ||
+ | | [[26 अगस्त]], [[2022]] | ||
+ | | 321 दिन | ||
+ | | आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | 49. | ||
+ | | [[यू. यू. ललित]] | ||
+ | | [[27 अगस्त]], [[2022]] | ||
+ | | [[8 नवम्बर]], [[2022]] | ||
+ | | 74 दिन | ||
+ | | मुम्बई उच्च न्यायालय | ||
+ | | rowspan=4 align=center| [[द्रौपदी मुर्मू]] | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | 50. | ||
+ | | [[डी. वाई. चन्द्रचूड़]] | ||
+ | | [[9 नवम्बर]], [[2022]] | ||
+ | | पदस्थ | ||
+ | | - | ||
+ | | मुम्बई उच्च न्यायालय | ||
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− | [[उच्चतम न्यायालय]] के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति [[भारत के राष्ट्रपति]] द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में [[राष्ट्रपति]] को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अनुछेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी।<ref>{{cite web |url=http://www.samanyagyan.com/general-knowledge/name-of-chief-justices-of-india-with-their-tenure-in-hindi.php |title=भारत के मुख्य न्यायाधीशों के नाम, उनकी योग्यताएँ एवं कार्यकाल अवधि |accessmonthday=2 फ़रवरी |accessyear=2017 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=samanyagyan.com |language=हिन्दी }}</ref> | + | [[उच्चतम न्यायालय]], के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति [[भारत के राष्ट्रपति]], द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में [[राष्ट्रपति]], को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अनुछेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी।<ref>{{cite web |url=http://www.samanyagyan.com/general-knowledge/name-of-chief-justices-of-india-with-their-tenure-in-hindi.php |title=भारत के मुख्य न्यायाधीशों के नाम, उनकी योग्यताएँ एवं कार्यकाल अवधि |accessmonthday=2 फ़रवरी |accessyear=2017 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=samanyagyan.com |language=हिन्दी }}</ref> |
==योग्यताएँ== | ==योग्यताएँ== | ||
उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश में निम्न योग्यताएँ होना अनिवार्य है- | उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश में निम्न योग्यताएँ होना अनिवार्य है- | ||
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* किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। | * किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। | ||
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− | उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल (महाभियोग) दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर [[संसद]] के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही [[राष्ट्रपति]] द्वारा हटाया जा सकता है। | + | उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल (महाभियोग) दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर [[संसद]], के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही [[राष्ट्रपति]], द्वारा हटाया जा सकता है। |
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05:42, 11 नवम्बर 2022 के समय का अवतरण
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
उच्चतम न्यायालय, के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति, को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अनुछेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी।[2]
योग्यताएँ
उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश में निम्न योग्यताएँ होना अनिवार्य है-
- वह भारत, का नागरिक हो।
- कम से कम पांच साल के लिए उच्च न्यायालय, का न्यायाधीश या दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम पांच वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।
- किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।
- वह राष्ट्रपति, की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय, का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पांच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है और वह 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो।
कार्यकाल
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल (महाभियोग) दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद, के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति, द्वारा हटाया जा सकता है।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ भारत के राष्ट्रपति, एवं उपराष्ट्रपति, भी रहे।
- ↑ भारत के मुख्य न्यायाधीशों के नाम, उनकी योग्यताएँ एवं कार्यकाल अवधि (हिन्दी) samanyagyan.com। अभिगमन तिथि: 2 फ़रवरी, 2017।
बाहरी कड़ियाँ
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