संविधान संशोधन- छठा

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संविधान संशोधन- छठा
भारत का संविधान
विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950
छ्ठा संशोधन 1956
संबंधित लेख संविधान सभा
अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है।

भारत का संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस संशोधन द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर करों के संबंध में अनुच्छेद 269 और 286 में कुछ परिवर्तन किए गए।
  • संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ में एक प्रविष्टि 92क शामिल की गई।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

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