संविधान संशोधन- 68वाँ

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
संविधान संशोधन- 68वाँ
भारत का संविधान
भारत का संविधान
विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950
68वाँ संशोधन 1991
संबंधित लेख संविधान सभा
अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है।

भारत का संविधान (68वाँ संशोधन) अधिनियम, 1991

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • संविधान के 67वें संशोधन के तहत पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को की गई घोषणा को बढ़ाकर चार वर्ष किया गया था।
  • 68वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 356 की धारा 4 को संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है।


पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख